साकेत न्यूज संवाददाता लखनऊ
लखनऊ।यूपी में पोस्टमार्टम को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है।अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चार घंटे में पूरी करनी होगी।यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब शव का पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में करवाना अनिवार्य है।
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने नई गाइडलाइन जारी की है।दुःख की घड़ी में परिजनों की पीड़ा कम करने के लिए अहम कदम उठाया गया है।सभी जिलों के पोस्टमार्टम हाउस में नई व्यवस्था लागू ही है।देरी पर जवाबदेही तय की जाएगी।
समयबद्ध और संवेदनशील व्यवस्था देने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं।