साकेत न्यूज संवाददाता अम्बेडकर नगर
अम्बेडकरनगर उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में अम्बेडकरनगर पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी कार्रवाई से विभिन्न थानों से संबंधित मामलों में नौ अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई, साथ ही अहिरौली थाना और स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मोबाइल लुटेरा गैंग के दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूटी गई दो मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की पैरवी के परिणामस्वरूप कोतवाली टाण्डा के मुकदमा संख्या 185/1998 (धारा-25 आर्म्स एक्ट) में राजकुमार उर्फ मल्हु सिंह को 500 रुपये के अर्थदंड, हंसवर के मुकदमा संख्या 75/2002 (धारा-198 जेड ए एक्ट) में मिश्रीलाल को 500 रुपये के अर्थदंड और हिरासत की अवधि, इब्राहिमपुर के मुकदमा संख्या 22/2016 (धारा-323, 504 IPC) में लोकेश यादव को हिरासत की अवधि और 700 रुपये के अर्थदंड, इब्राहिमपुर के मुकदमा संख्या 144/1991 (धारा-461, 41, 411 IPC) में शाने रहमान को हिरासत की अवधि और 200 रुपये के अर्थदंड, कोतवाली अकबरपुर के मुकदमा संख्या 515/2013 (धारा-4/25 आर्म्स एक्ट) में इंदल कुमार निषाद को हिरासत की अवधि और 500 रुपये के अर्थदंड, कोतवाली अकबरपुर के मुकदमा संख्या 17/2003 (धारा-379/411 IPC) में विनोद को जेल की अवधि और 1000 रुपये के अर्थदंड, भीटी के मुकदमा संख्या 113/2018 (धारा-323, 354(ख), 427, 504, 506 IPC व 7/8 पॉक्सो एक्ट) में मुलायम उर्फ मोहम्मद अयूब को 4 वर्ष सश्रम कारावास और 9000 रुपये के अर्थदंड, जलालपुर के मुकदमा संख्या 59/1998 (धारा-323, 427, 504, 506 IPC व 3(1)X SC/ST एक्ट) में चार अभियुक्तों—अमरीश कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, भूपेंद्र सिंह, और सुरजीत कुमार सिंह—को 3-3 वर्ष कारावास और प्रत्येक को 5500 रुपये के अर्थदंड, तथा अहिरौली के मुकदमा संख्या 35/2016 (धारा-427, 506 IPC) में तीन अभियुक्तों—रघुनाथ उर्फ सेठई, रेखा, और बरसाती—को प्रत्येक को 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त, अहिरौली थाना और स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मोबाइल लूट की घटनाओं का अनावरण करते हुए दो शातिर अभियुक्तों—आंशिक सिंह (19 वर्ष) और बीरू (20 वर्ष)—को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से दो लूटी गई मोबाइल (रेडमी 14C और रेडमी नोट 11 प्रो) और एक बिना नंबर प्लेट की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में आंशिक सिंह ने खुलासा किया कि वह शिवम धुरिया, गोविंद, कट्टर उर्फ अवधेश, और अभिषेक के साथ मिलकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था, जिनमें 26 और 29 अगस्त 2025 को टिकुलीगंज पुल, हरीपुर, और कुड़वा चितौना के पास लूटपाट शामिल थी, जबकि बीरू लूटी गई मोबाइल को दुकानों पर बेचता था। अभियुक्तों के खिलाफ धारा 317(2)/310(2) बीएनएस 2023 की बढ़ोतरी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अम्बेडकरनगर पुलिस प्रतिबद्ध है, और यह कार्रवाई जनपद में अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।



