साकेत न्यूज संवाददाता अम्बेडकर नगर
अंबेडकर नगर, 30 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालक और सहयात्री के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
इसका उल्लंघन न केवल धारा 194 D के तहत दंडनीय है, बल्कि आईपीसी की धारा 188 के तहत छह माह तक की सजा का भी प्रावधान है।जिलाधिकारी ने बताया कि यह अभियान सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति (SCCoRS) के निर्देशों और परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र (संख्या-446, 26 अगस्त 2025) के अनुपालन में चलाया जा रहा है।
अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोटों को कम करना है। पूर्व में भी इस तरह के अभियान कई जनपदों में सफल रहे हैं, जिससे हेलमेट के उपयोग में वृद्धि हुई है।निर्देश के अनुसार, जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अगले तीन दिनों में अपने परिसर में बड़े होर्डिंग्स लगाने होंगे, जिसमें स्पष्ट लिखा हो कि 1 सितंबर 2025 से बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों और सहयात्रियों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।
पेट्रोल पंपों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल हेलमेट पहने चालकों और सहयात्रियों को ही ईंधन उपलब्ध कराया जाए। उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ पेट्रोलियम अधिनियम की धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया, ताकि विवाद की स्थिति में फुटेज की जांच की जा सके।
पुलिस प्रशासन, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), लोक निर्माण विभाग (सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति) और जिला पूर्ति अधिकारी को आपसी समन्वय के साथ अभियान के अनुपालन और निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है।जिलाधिकारी ने जनता से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें और इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।



