अम्बेडकरनगर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अंतर्गत बुधवार को जिला कारागार एवं वृद्धाश्रम अकबरपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर श्रीमती रीता कौशिक के निर्देशन में सम्पन्न हुआ।
इस अवसर पर अपर जिला जज/सचिव श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, सिविल जज (जू. डि.) टांडा श्री अभिषेक सिंह, जेल अधीक्षक श्री संतोष कुमार, डिप्टी जेलर श्री सूर्यभान सरोज, श्री तेजवीर सिंह, डा. प्रशांत सिंह, डा. डी.डी. सिंह, डिप्टी चीफ एलएडीसीएस श्री राजेश तिवारी, जेल पीएलवी, कारागार कर्मचारीगण, बंदीगण एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजन उपस्थित रहे।
शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छता अपनाने से व्यक्ति न केवल रोगमुक्त रहता है, बल्कि एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देता है। उन्होंने खुले में शौच की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि इससे हैजा, पेचिश, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है।
उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि यदि बीएनएस की धारा 479 के अंतर्गत कोई विचाराधीन बंदी जेल में है अथवा जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन जमानतदार के अभाव में रिहाई नहीं हो पा रही है, तो उनकी सूचना शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाए, जिससे उनकी रिहाई सुनिश्चित की जा सके।
शिविर के दौरान बंदियों को नवीन कानूनों की जानकारी भी दी गई। वहीं, वृद्धाश्रम निरीक्षण के दौरान समिति ने वृद्धजनों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में वृद्धा पेंशन न मिल पाने की शिकायतें दर्ज की गईं। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धजनों के लिए गर्मी से बचाव, चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक आहार, परिसर की स्वच्छता और पेंशन हेतु पत्राचार के निर्देश दिए।
निरीक्षण समिति ने महिला बैरक सहित समस्त कारागार परिसर का निरीक्षण कर बंदियों से बातचीत की और भोजन, स्वास्थ्य व मुकदमों की स्थिति की जानकारी ली। समिति ने स्पष्ट किया कि किसी भी बंदी को नि:शुल्क विधिक सहायता अथवा अधिवक्ता की आवश्यकता होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है।