साकेत न्यूज संवाददाता अम्बेडकर नगर
अंबेडकरनगर चेक अनादर से जुड़े एक मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित/एसीजेएम डॉ. धर्मेंद्र कुमार यादव की अदालत ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर के लिए नियत की है।
नगर के लोहिया चौक गल्ला मंडी शहजादपुर निवासी राजकुमार सर्राफ ने परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि 20 मई 2023 को कपिल देव वर्मा ने उनकी दुकान से 6,01,240 रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण खरीदे थे। इसमें से 5,51,240 रुपये का भुगतान बाकी था।
बार-बार मांगने पर 28 अगस्त 2023 को वर्मा ने पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया, जो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण अनादृत हो गया।मामला परिवाद संख्या 67/2024 (धारा 138 एनआई एक्ट, थाना कोतवाली अकबरपुर) के अंतर्गत विचाराधीन है।
अधिवक्ता विशाल कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि पहले जारी जमानती वारंट की तामीला अलीगंज पुलिस द्वारा कराई जा चुकी है, बावजूद इसके आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।



