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अंबेडकरनगर : हाईकोर्ट के आदेश से एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया पर संकट

साकेत न्यूज संवाददाता अम्बेडकर नगर

अंबेडकरनगर महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, सद्दरपुर में एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी पेच में फंस गई है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था नए सिरे से लागू की जाए।मौजूदा स्थिति में राज्य सरकार के कोटे की 85 सीटों में से 78 सीटें आरक्षित श्रेणी के छात्रों को दी गई थीं।

इसी आधार पर अब तक 79 छात्रों का चयन कर दाखिला दिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद प्रवेश प्रक्रिया में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी होगी।इस फैसले से न केवल अंबेडकरनगर के मेडिकल कॉलेज बल्कि पूरे प्रदेश की काउंसिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित होगी।

पहले से दाखिला ले चुके छात्रों का भविष्य भी असमंजस में है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरक्षण व्यवस्था नए सिरे से लागू की जाती है तो पहले से जारी प्रवेश सूची बदलनी पड़ेगी और इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण एमबीबीएस की कक्षाएं भी समय पर शुरू नहीं हो पाएंगी।अब सबकी नजरें शासन और मेडिकल काउंसिल की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं।

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